शाहीन बाग में अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा पहुंचाने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में आप विधायक के समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ शाहीन बाग में अतिक्रमण विरोधी अभियान में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने खान और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने इस मामले को लेकर कहा- “एसडीएमसी से प्राप्त शिकायत के आधार पर अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (हमला या आपराधिक) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शाहीन बाग के एसएचओ को एक शिकायत में, एसडीएमसी के सेंट्रल जोन लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि शाहीन बाग में मुख्य सड़क पर सोमवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान तय किया गया था। इस दौरान कार्रवाई को अंजाम देने के लिए उनके कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। जहां उन्होंने काम में बाधा डाली।
इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में कहा- ” विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के फील्ड स्टाफ को अतिक्रमण हटाने नहीं दिया। आपसे अनुरोध है कि खान और उनके समर्थकों के खिलाफ इस बाधा के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए”।
बता दें कि सोमवार को एमसीडी बुलडोजर लेकर शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। जहां निगम को महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और आप के नेता सड़कों पर उतर आए। अमानतुल्लाह खान भी इस दौरान वहां मौजूद थे और विरोध कर रहे थे। जिसके बाद निगम बिना कार्रवाई के बुलडोजर लेकर वापस लौट गई।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में इमारतों को गिराए जाने के खिलाफ माकपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
From: Jansatta
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