Thursday, November 18, 2021

दिल्ली दंगा: पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख की कोर्ट में दलील, कहा- मारना नहीं सिर्फ डराना चाहता था

पिछले साल फ़रवरी महीने में दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के ऊपर पिस्तौल ताने जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। पुलिस ने इस मामले में शाहरुख़ पठान के नाम के शख्स को आरोपी बनाया था। इस मामले में आरोपी बनाए गए शाहरुख़ ने कोर्ट के सामने दलील दी है कि उसने पुलिस पर गोली नहीं चलाई। उसका इरादा पुलिसकर्मी को मारना नहीं बल्कि डराना था।

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी शाहरुख़ की तरफ से पेश हुई वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि आरोपी ने केवल दो गोलियां चलाई थी। इसमें एक हवाई फायरिंग थी और दूसरी अपनी रक्षा के लिए चलाई। आरोपी ने पुलिसकर्मी की हत्या का कोई प्रयास नहीं किया। इस दौरान आरोपी की वकील ने अदालत में घटना के समय का 26 सेकंड का वीडियो भी चलाया।  

इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी के वकील को दोबारा वीडियो चलाने को कहा। इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि हवाई फायरिंग किए जाने से पहले पिस्तौल की स्थिति को देखिए। इसका निशाना हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर ही है। इसपर आरोपी की वकील ने कहा कि दोनों फायरिंग में किसी का भी निशाना हेड कांस्टेबल दीपक दहिया नहीं था। आरोपी का इरादा उनको मारने का नहीं था। उसका इरादा सिर्फ डराने का था। अगर उसका इरादा गोली मारना होता तो उसने ऐसा किया होता।

हालांकि पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील अनुज हांडा ने कहा कि आरोपी ने पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानी थी। हांडा ने यह भी कहा कि पिस्तौल को शिकायतकर्ता के सिर से थोड़ा नीचे ताना गया। कई गोलियां चलाने के कारण और पीछे हटने की वजह से उसका हाथ ऊपर की ओर चला गया। साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी अलग अलग दिशाओं में गोली मारता है। अगर इसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती तो क्या इसे अपराध नहीं माना जाता?

बता दें कि हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल ताने जाने की तस्वीर वायरल होने के बाद शाहरुख़ पठान को 3 मार्च  2020 को गिरफ्तार किया गया था। शाहरुख़ पठान वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। गौरतलब है कि पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और इस दंगे में 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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From: Jansatta

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