Thursday, November 11, 2021

दिल्ली सरकार ने जारी की अधिसूचना, दस फीसद महंगी हुई शराब

दिल्ली सरकार ने शराब की दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था लागू होने से दिल्ली में शराब के दामों में 10 फीसद तक का इजाफा होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 में संशोधन किया है।

आदेशों के मुताबिक शराब की व्यवस्था को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में परिसर के बाहर उपभोग के लिए देश में निर्मित विदेशी शराब (फारन एंड इंडियन मेड फारन लीकर) पर थोक विक्रेता से खुदरा विके्रता तक यह शुल्क रुपए में एक पैसे रखा गया है,जबकि परिसर के बाहर के लिए यह शुल्क रुपए में 25 पैसे होगा। यह अधिसूचना उप सचिव वित्त रविंद्र कुमार ने जारी की है। इसी प्रकार खुदरा व्यपारियों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है। वह 17 सितंबर 2021 से लागू होगी। यह व्यवस्था रुपए में एक पैसे होगी जबकि परिसर में जैसे होटल, क्लब और होटल में यह शुल्क 25 पैसे होगा।

इस बाबत आदेशों की प्रति सभी विभागों को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति के प्रावधानों के लिए यह प्रावधान किए गए हैं। अभी विभिन्न शराब की दुकानों पर जो भी स्टाक है। तय नियम अनुसार ही बिक्री किया जाएगा। नई नीति के लागू होने के बाद अब नई दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं। इन लाइसेंस में भी अब सारे सरकारी शुल्क जमा होंगे। इसलिए आने वाले दिनों में निजी आपरेटर ही इन दुकानों पर किस दर पर शराब की बिक्री होगी वह तय करेंगे।

कार्यक्रमों के लिए नहीं लाइसेंस की जरूरत
नई आबकारी नीति के तहत बैंक्वेट हाल, फार्म हाउसों, मोटलों और ऐसे अन्य स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादी समारोहों,पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए अस्थायी पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। पी-10 लाइसेंस की जगह एक साल के लिए एल-38 लाइसेंस लेना होगा जिसे 5 से 15 लाख रुपए के शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा और यह राशि लाइसेंस प्राप्त परिसर के आकार पर निर्भर करेगी।

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति के तहत एल-38 लाइसेंस के आवेदनों के लिए नियम और शर्तें जारी की। सरकारी आदेश में कहा गया है कि एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इन स्थानों पर किसी आयोजन के लिए अलग से पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

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From: Jansatta

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