शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अजीब ही वाक्या देखने को मिला। वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक शख्स बनियान में ही कोर्ट के सामने उपस्थित हो गया। उसकी इस हरकत से कोर्ट नाराज हो गया और उसपर जुर्माना लगा दिया गया।
शख्स पर कोर्ट ने इस हरकत के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने एक आदेश में कहा- “वीसी के दौरान याचिकाकर्ता संख्या 5 वीसी के माध्यम से अपनी पहचान के लिए बनियान में पेश हुआ है। याचिकाकर्ता संख्या 5 का अपने निहित में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भले ही वीसी के माध्यम से कार्यवाही की जा रही थी, उन्हें उचित कपड़ों में अदालत के सामने पेश होना चाहिए था”।
अदालत ने वैवाहिक विवाद से संबंधित प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। जिस व्यक्ति पर यह जुर्माना लगाया गया है उस पर पत्नी ने ही आरोप लगाए हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने इस साल जुलाई में अपने विवाद को सुलझा लिया था और प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 2019 में सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
बता दें कि इस मामले में शख्स ने 2014 में हिन्दू रीति रिवाजों से शादी की थी। शादी के लगभग पांच साल बाद 2019 में दोनों के बीच विवाद हो गया और दोनों अलग रहने लगे। इसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शादी के बाद एक बच्ची का जन्म हुआ है, लेकिन उससे पिता को मिलने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। पति की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को बच्चे की भलाई के बारे में सूचित करने के लिए हर महीने एक ईमेल भेजा जाना चाहिए। पति की इस डिमांड पर पत्नी ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो बच्ची के बारे में हर महीने जानकारी भेज देगी।
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