न्यायमूर्ति ने कहा, ‘एक पिता के पास बेटी को यह फरमान सुनाने का अधिकार नहीं होता है कि वह केवल उसके उपनाम का उपयोग करे। अगर नाबालिग बेटी अपने ‘सरनेम’ से खुश है तो आपको क्या दिक्कत है?’ अदालत ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी मां के उपनाम का उपयोग करने का अधिकार है अगर वह ऐसा चाहता है।
From: Jansatta
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