भारत में बाल श्रम निषेध के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। 1948 के कारखाना अधिनियम से लेकर दर्जनों प्रावधान हैं। बावजूद इसके बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जाहिर है, कानून बेअसर साबित हो रहे हैं। इनकी अनुपालना में लापरवाही बरती जा रही है। सरकारें इस मामले में बेपरवाह हैं।
From: Jansatta
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Monday, July 26, 2021
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